मोदी सरकार ने शनिवार को पॉक्सो एक्ट में बदलाव करते हुए प्रस्ताव पारित किया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है. नए अध्यादेश के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र के बच्चों से रेप करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी. इस अध्यादेश को लेकर देशभर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. वहीं, 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप मामले में निर्भया की मां ने 12 साल से बड़ी बच्चियों के साथ होने वाले रेप की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है.
निर्भया की मां आशा देवी ने इस एक्ट को लेकर बयान देते हुए कहा- "12 साल से कम उम्र की रेप पीड़िताओं के लिए ये एक सराहनीय कदम हैं, लेकिन उससे बड़ी उम्र की लड़कियों और महिलाओं का क्या? कोई अपराध रेप से बड़ा नहीं होता. रेप से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती. इसीलिए हर रेपिस्ट को फांसी पर लटका देना चाहिए."
Yes for minors under 12(rape victims) it is a good step,but what about ones who are older?There is no more heinous crime than rape, there is no larger pain.Every rapist should be hanged: Asha Devi,mother of 2012 Delhi gangrape victim on ordinance to amend POCSO act pic.twitter.com/Ec4Vr0dIaV
— ANI (@ANI) April 22, 2018
इस एक्ट में बदलाव के मद्देनज़र 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने वाले को दी जाने वाली कम से कम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है. दोषी को उम्रकैद भी हो सकती है.
बता दें कि देश में छोटी बच्चियों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच शनिवार को मोदी कैबिनेट ने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी पॉक्सो एक्ट में बदलाव का बड़ा फैसला लिया. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी पॉक्सो एक्ट में बदलाव लाने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की मीटिंग में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रस्ताव पर मुहर लगी.
इस मामले को लेकर पिछले दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बताया था कि वह पॉक्सो एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है. इस एक्ट में बदलाव के बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है. मोदी कैबिनेट की मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई के सभी उपाए सुनिश्चित किए जाएंगे.
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