सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दो अलग अलग याचिकाएं दायर की गईं जिनमें विदेश भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और घोटाले में कथित रूप से संलिप्त दूसरे लोगों के निर्वासन की प्रक्रिया दो महीने के भीतर, शुरू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मंगलवार को एक याचिका का जिक्र किया गया. पीठ ने अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय कर दी.
वकील जे पी धंडा के जरिए दायर की गई जनहित याचिका में याचिकाकर्ता विनीत धंडा ने मोदी और एक दूसरे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाले बैंकिंग घोटाले की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग की है.
याचिका में पीएनबी के शीर्ष प्रबंधन की भूमिका की जांच की भी मांग की गई है.
घोटाले से आम लोगों को पहुंचा नुकसान
वकील एम एल शर्मा के जरिए दायर की गई दूसरी याचिका में कहा गया कि एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल किए जाएं और दावा किया कि बैंकिंग घोटाले से आम जनता और सरकारी राजस्व को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
याचिका में मांग की गई कि घोटाले की जांच किसी ऐसी एजेंसी से ना कराई जाए जिसपर ‘नेताओं या अधिकारियों का नियंत्रण हो.’
याचिका में आरोप लगाया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय नियमों और नियमित तंत्र का पालन किए बिना मामले में लोन जारी किया गया.
धंडा की याचिका में न्यायालय से वित्त मंत्रालय को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन देने के संबंध में दिशानिर्देश तय करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि लोन में दी गई राशि की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित हो.
इसमें देश में फंसे हुए लोन मामलों के ब्यौरे का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन की भी मांग की गई है.
सीबीआई पहले ही मोदी, उनके रिश्तेदार चोकसी और अन्य के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर चुकी है.
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सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 11,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने और दूसरी राहतों की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है.