सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को अपॉइंट किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है. पीआईएल के मुताबिक निदेशक की नियुक्ति के लिए सेलेक्शन कमेटी की अनुमति की जरूरत होती है. जिस की इस मामले में अनदेखी की गई है.
#NewsAlert -- PIL in SC against the appointment of CBI interim director. | @utkarsh_aanand with more details pic.twitter.com/XSSy2Y9UT5
— News18 (@CNNnews18) January 14, 2019
यह पीआईएल नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. गौरतलब है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच विवाद के दौरान इन दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवकाश पर भेज दिया गया था.
इसके बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था. 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में वर्मा पर चल रहे मामले की सुनवाई का जब फैसला आया तो उनको अवकाश पर भेजे जाने वाले फैसले को पलट दिया गया. इसके बाद सेलेक्शन कमेटी ने उनका इस पद से ट्रांसफर कर दिया.
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