दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आप' सरकार से कहा है कि खुदकुशी करने वाले किसी भी व्यक्ति को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता. ये बातें उच्च न्यायलय में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही गई.
दरअसल, पिछले साल 1 नवंबर को वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक पूर्व सैनिक ने जंतर मंतर पर खुदकुशी कर ली थी. जिसके बाद दिल्ली की आप सरकार ने उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा दिया था.
इस मामले की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई बार आप पार्टी को फटकार लगाई. उन्होंने आप सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि जंतर मंतर पर जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की वह कौन सी ड्यूटी निभा रहा था. इसके आगे उन्होंने ये भी पूछा की आप बताएं की उसने खुदकुशी की है.. क्या उसे शहीद कहा जा सकता है ?
अदालत दिल्ली सरकार द्वारा राम किशन ग्रेवाल को शहीद का दर्जा देने के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
इस याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने की.
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