नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के भारी हंगामे के बीच पेश किए गए इस बिल के प्रावधानों में कहा गया है कि मजदूरों को उनकी सारी मजदूरी नकद रूप में देना जारी रहेगा. लेकिन सेक्शन 6 में संशोधन के जरिए यह बिल नियोक्ताओं को यह अधिकार देता है कि वह कर्मचारी से उसकी लिखित सहमति के बाद मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा या उसके बैंक खाते में जमा कराके कर सकता है.
इसमें कहा गया है कि समय बदलने के साथ टेक्नोलॉजी भी बदल गयी है और मजदूरों की मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा बैंक खाते में जमा रहता है.
चेक से मजदूरी का भुगतान या इसे सीधे बैंक खाते में जमा कराने से यह डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में मदद करेगा. इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने संबंधी शिकायतों में भी इससे कमी होगी.
आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा की राज्य सरकारों ने इस तरह की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है.
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नयी दिल्ली: मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक या सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराने की व्यवस्था करने के लिए आज लोकसभा में एक महत्त्वपूर्ण बिल पेश किया गया.