बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी को पूर्व उपमुख्यमंत्री के रूप में मिला सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति शरण ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए तेजस्वी को आवास खाली करने का आदेश दिया.
इससे पहले जस्टिस ज्योति शरण ने इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को इसमें फैसला सुनाया गया. तेजस्वी को पटना के देशरत्न मार्ग स्थित आवास को खाली करने का निर्देश दिया गया जो उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में मिला था.
Bihar: Patna High Court asks RJD leader Tejashwi Yadav to vacate the government bungalow that was allocated to him when he was the Deputy Chief Minister of the state. (File pic) pic.twitter.com/z4c6VYQLoM
— ANI (@ANI) October 6, 2018
दरअसल यह मामला काफी दिनों से चल रहा है लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी तेजस्वी यादव अपना आवास खाली नहीं कर रहे थे. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार के आदेश को सही बताया.
बता दें कि वर्ष 2015 में बिहार में तत्कालीन महागठबंधन (आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस) की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे. तब उन्हें डिप्टी सीएम की हैसियत से यह आवास आवंटित किया गया था. बाद में 2017 में जब जेडीयू ने महाठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ मिली-जुली सरकार बनाई तो सुशील मोदी के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद यह आवास उन्हें आवंटित किया गया था.
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