दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने विवेक डोवाल की ओर से दाखिल की गई कारवां मैगजीन और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि केस में सोमवार को कोर्ट में कार्रवाई हुई. सोमवार को विवेक डोवाल के सहयोगियों अमित शर्मा और निखिल कपूर का बयान बतौर गवाह दर्ज कराया गया.
कोर्ट ने इस केस में बहस के लिए अगली तारीख 22 फरवरी निर्धारित की है. उस दिन समन भेजने से पहले की बहस की जाएगी.
Delhi's Patiala House court has fixed 22nd February for pre summoning argument after completing the statement of Amit Sharma, Nikhil Kapoor in Vivek Doval's defamation complaint against 'Caravan' and Congress's Jairam Ramesh.
— ANI (@ANI) February 11, 2019
बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल ने कारवां पत्रिका और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने इस केस में 30 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराया था.
उन्होंने पत्रिका में गलत जानकारी के साथ लेख प्रकाशित किए जाने और जयराम रमेश के इस जानकारी के इस्तेमाल किए जाने पर यह मानहानि का मामला दायर किया है.
विवेक ने कोर्ट को बताया कि पत्रिका की तरफ से लगाए गए सभी आरोप जिन्हें बाद में रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया, वे निराधार और झूठे हैं. इनसे परिवार के सदस्यों और पेशेवर सहकर्मियों के बीच उनकी छवि खराब हुई है.
बता दें कि कारवां पत्रिका ने 16 जनवरी को ‘द डी कंपनी’ के शीर्षक वाले ऑनलाइन लेख में कहा था कि विवेक डोवाल 'केमन आईलैंड में हेज फंड चलाते हैं'. यह आईलैंड 'कालेधन को ठिकाने लगाने का स्थापित सुरक्षित ठिकाना' है और इसका रजिस्ट्रेशन नोटबंदी के महज 13 दिन बाद हुआ था.
शिकायत के मुताबिक, रमेश ने 17 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेख में दिए गए गलत तथ्यों पर जोर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि लेख के तथ्यों में उन्हें लेकर 'कोई वैधानिकता' नहीं है लेकिन पूरा विवरण कुछ इस तरह से दिया गया जो पाठकों को 'गलत होने का' संकेत देता है.
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