केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) 10 साल से ज्यादा पुराने करीब छह लाख डीजल और पेट्रोल वाहनों की एक सूची के साथ सामने आया है. इन वाहनों को हरियाणा में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस सूची में सीपीसीबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों जिनमें गुड़गांव, सोनीपत और बहादुरगढ़ समेत हरियाणा में चल रहे पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर, अथॉरिटी का नाम और रजिस्ट्रेशन साइन चेन के विवरण दिए गए हैं.
सीपीसीबी ने अपनी वेबसाइट पर यह जानाकारी साझा की है कि 15 साल से ज्यादा पुराने करीब 2,87,613 पेट्रोल वाहनों को सूचीबद्ध किया गया है. जबकि 10 साल से ज्यादा पुराने 3,07,453 डीजल वाहनों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है.
गौरतलब है कि अक्टूबर में परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर चेताया था कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंघन कर 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के शहर की सड़कों पर नजर आने की सूरत में उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. अक्टूबर में परिवहन आयोग के नोटिस के बाद सीपीसीबी ने यह कदम उठाया है.
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