रोहतक की जिला अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने रोहतक के एसपी को निर्देश दिया है कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए.
बता दें कि इस मामले में कई बार निर्देश मिलने के बावजूद बाबा रामदेव कोर्ट में पेश नहीं हुए. कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने रामदेव के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी.
मामले में अदालत ने उनको कई बार पेश होने को कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए. पिछली सुनवाई में केवल पेश होने का वारंट जारी किया गया था. बुधवार को मामले में जस्टिस हरीश गोयल की अदालत में सुनवाई हुई. इसके बाद उन्होंने बाबा रामदेव के पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.
क्या है मामला ?
रोहतक में सद्भावना सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे बाबा रामदेव पर आरोप है कि इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सम्मेलन मे अपने भाषण में बाबा रामदेव ने कहा था कि यदि उनके हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो भारत माता की जय नहीं बोलने वाले लोगों के सिर कलम कर देते.
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