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रिटायर होने के बाद बोले जस्टिस कुरियन: 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई पछतावा नहीं

रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बार फिर जजों की नियुक्ति में देरी होने को लेकर सवाल उठाया है

Updated On: Nov 30, 2018 09:02 PM IST

FP Staff

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रिटायर होने के बाद बोले जस्टिस कुरियन: 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई पछतावा नहीं

सुप्रीम कोर्ट के तीसरे वरिष्ठ न्यायाधीश कुरियन जोसेफ साढ़े पांच साल के कार्यकाल के बाद बीते गुरुवार को रिटायर हो गए. लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बार फिर जजों की नियुक्ति में देरी होने को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जजों की नियुक्ति को लेकर नए नियमों को लाने में देरी की है. मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ये क्यों कह रही है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) अभी भी फाइनल नहीं है. कोलेजियम MoP के ड्राफ्ट के हिसाब से काम कर रहा है. लेकिन सरकार फिर भी उस पर कदम नहीं उठा रही.

कुरियन जोसेफ उन 4 वरिष्ठ जजों में शामिल थे, जिन्होंने 12 जनवरी को ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद कहा है कि मुझे 12 जनवरी को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई पछतावा नहीं है.

उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी कारणवश की गई थी. जिस संकट के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो अभी तक नहीं सुलझा है. इसमें अभी और समय लगेगा. लेकिन एक बात जरूर है इससे कुछ बदलाव हैं.

गौरतलब है कि जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे. चेलमेश्वर और जस्टिस मदन बी. लोकूर ने मामलों को चुनिंदा तरीके से आवंटित करने पर सवाल खड़े किए थे जिनमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया जैसे संवेदनशील मामले भी शामिल हैं. लोया की 1 दिसम्बर 2014 को मौत हो गई थी. वहीं जस्टिस रंजन गोगोई फिलहाल भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं और जस्टिस चेलमेश्वर इस वर्ष जून में रिटायर हो गए थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 12 जनवरी को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरा देश स्तब्ध रह गया था.

कुरियन जोसेफ वर्ष 2000 में केरल हाईकोर्ट के जज बने थे. उन्होंने दो बार हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा संभाला था. 2010 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया. 2013 में वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए. जस्टिस जोसेफ के पिता केरल हाई कोर्ट में क्लर्क थे.

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