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नीट काउंसलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी तारीख बढ़ाकर की 7 सितंबर

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ किया कि समयसीमा सिर्फ डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए ही बढ़ाई गई है और अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

Updated On: Aug 29, 2017 07:22 PM IST

Bhasha

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नीट काउंसलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी तारीख बढ़ाकर की 7 सितंबर

एनईईटी (नीट) परीक्षा में सफल छात्रों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड विश्वविद्यालयों में साल 2017-18 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आखिरी चरण की काउंसलिंग की समयसीमा सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ किया कि समयसीमा सिर्फ डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए ही बढ़ाई गई है और अब इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

राज्यों में नीट सीटों के लिए ‘मॉप-अप’ चरण काउंसलिंग का आखिरी स्तर होता है. इस चरण में उन उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है जिन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और पहले के दो चरणों में उन्हें कोई कालेज नहीं अलॉट किया गया.

इसके पहले ‘मॉप-अप’ चरण के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जज ए एम खानविलकर और जज डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सक्षम प्राधिकार (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक) को सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही यह ईमेल सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को भेजने को भी कहा गया है.

काउंसलिंग के लिए जिम्मेदार डीजीएचएस ने अदालत को सूचना दिया कि विभिन्न् डीम्ड विश्वविद्यालयों में अब भी 5500 से ज्यादा सीटें खाली हैं.

अदालत ने निर्देश दिया कि 5500 सीटों को सफल 55,000 छात्रों के पूल से भरा जाना चाहिए ताकि 1:10 के अनुपात को कायम रखा जा सके.

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