कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित इनकम टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस की इनकम टैक्स जांच जारी रखने का आदेश दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल 2011-12 में जमा कराए टैक्स का असेसमंट कर रहा है. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को होगी.
इससे पहले 13 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट की ओर से राहुल और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि इनकी याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था.
हाईकोर्ट ने भी कर दिया था राहत देने से इनकार
इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले को दोबारा खोले जाने के मामले में दोनों कांग्रेस नेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि टैक्स संबंधी पुराने मामलों की जांच आयकर विभाग फिर से कर सकता है.
हाईकोर्ट के इस फैसले को दोनों नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े 'टैक्स एसेसमेंट' की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
कैसे उठा था मुद्दा
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया गया था. स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से मुद्दा उठा था. आपको बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ-साथ ऑस्कर फर्नान्डिस भी इस मामले में जमानत पर हैं. सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई थी.
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