बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में कथित तौर पर संलिप्तता मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. बेगूसराय के मंजूल कोर्ट ने पूर्व बिहार मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ ये आदेश दिया है.
Muzaffarpur Shelter Home Case: Begusarai’s Manjhaul Court has passed an order for the attachment of property of former Bihar Minister Manju Verma.
— ANI (@ANI) November 16, 2018
इससे पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी की नेता और बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पार्टी से निकाल दिया. वर्मा बिहार की सामाजिक कल्याण मंत्री थी. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न के मामले में किए गए छापे के दौरान पुलिस ने वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे. वर्मा उसी समय से फरार चल रही हैं.
वहीं बिहार पुलिस ने वर्मा को गिरफ्तार करने के प्रयास में राज्य भर के कई स्थानों पर छापा मारा. मंजू वर्मा को गिरफ्तार न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को बीते कई दिनों से फटकार लगा रही थी. साथ ही कोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ बिहार सरकार को मंजू वर्मा की गिरफ्तारी में विफलता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि 27 नवंबर से पहले राज्य निदेशालय पुलिस (डीजीपी) कोर्ट के सामने पेश हों.
कोर्ट ने कहा कि राज्य की कैबिनेट मंत्री बीते कई दिनों से फरार है और किसी को कोई खबर नहीं. किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं. क्या आपको इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास नहीं हो रहा कि आपसे कैबिनेट मंत्री नहीं पकड़ी जा रहीं?
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अदालत ने मामले में सीबीआई के जरिए गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3, 4 अप्रैल की तारीख तय की.
डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किया गया जैश का आतंकी शाहनवाज कुलगाम और आकिब पुलवामा का रहने वाला है.
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