मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम मामले में जेल में बंद बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को झटका लगा है. बेगूसराय जिला एवं सत्र न्यायालय (सीजेएम कोर्ट) ने उनकी बेल याचिका खारिज कर दी है.
कोर्ट में मंजू वर्मा के वकील की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार बुधवार को एडीजे प्रथम पीयूष कमल दीक्षित ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.
#Muzaffarpur shelter home case: CJM court rejects bail plea of former Bihar Minister Manju Verma (file pic) pic.twitter.com/DVbGFoixQg
— ANI (@ANI) January 2, 2019
कोर्ट के इस कदम के बाद मंजू वर्मा को अभी जेल में ही रहना होगा.
बता दें कि साल 2018 में मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम कांड में नाम जुड़ने के बाद विपक्ष के भारी दबाव के बाद मंजू वर्मा को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
इस यौन शोषण कांड की जांच कर रही सीबीआई ने मंजू वर्मा के मकान पर रेड डाला था जिसमें 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. इसपर पुलिस ने उनके और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.
इसके बाद मंजू वर्मा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई दिनों तक फरार थीं. हालांकि बाद में 13 नवंबर को बेगूसराय कोर्ट पहुंचकर उन्हें सरेंडर कर दिया था. अदालत ने 1 दिसंबर, 2018 के दिन मंजू वर्मा और उनके पति को जेल भेज दिया था.
Arms Act case in connection with Muzaffarpur Shelter Home Case: Former Bihar minister Manju Verma and her husband Chandrasekhar Verma have been sent to jail after they were produced before the Court today.
— ANI (@ANI) December 1, 2018
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