केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर काफी तैयारियां कर रही है. एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होगा. ऐसे में सरकार ने इस ऐतिहासिक बिल के लागू होने के मौके पर 30 जून को आधी रात में संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इसमें दोनों सदनों के लोग शामिल होंगे.
जीएसटी पर बात करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 30 जून को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. राष्ट्रपति जीएसटी बिल को लॉन्च करेंगे. ये कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में होगा. उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने जीएसटी में योगदान दिया है.
जेटली ने कहा कि जीएसटी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने कहा, इसके लिए दो पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा.
बताया जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र 30 जून की रात 11 बजे बुलाया गया है, जोकि रात करीब 12.10 तक चलेगा. इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली मिटिंग को संबोधित करेंगे.
क्या है जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर यानी इंडायरेक्ट टैक्स है. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा है. पहले राज्य और केंद्र सरकारें अलग-अलग टैक्स लगाती थीं. अब उपभोक्ताओं को सिर्फ एक टैक्स देना होगा. इस टैक्स में राज्य और केंद्र सरकार का अपना-अपना शेयर होगा. हर सेवा पर नहीं लागू होगा जीएसटी
ज्यादातर सामानों पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स
जीएसटी के अन्तर्गत 1211 वस्तुओं पर टैक्स तय कर लिया गया है. जीएसटी लागू होने के बाद इनमें से अधिकतर वस्तुओं के बाजार मूल्य में कमी की उम्मीद है. इसकी वजह यह है कि इन वस्तुओं पर लगने वाला प्रस्तावित टैक्स वर्तमान टैक्स से कम है. जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामानों पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. बड़ी बात ये है कि अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी.
इन सामानों पर नहीं लगेगा टैक्स
बटर मिल्क, दही, शहद, फल और सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़िया और हैंडलूम जैसे रोजमर्रा के सामान जीएसटी से बाहर रखे गए हैं. इसके साथ ही पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स में जीएसटी लागू नहीं होगा.
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