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6 फरवरी 2018 तक मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना ही होगा

मोबाइल यूजर्स को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत 6 फरवरी 2018 तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी हुआ

Updated On: Nov 03, 2017 12:35 PM IST

FP Staff

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6 फरवरी 2018 तक मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना ही होगा

अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं करा है, तो इसे तुरंत करवाएं नहीं क्योंकि ऐसा न करने पर आपके मोबाइल की सेवाएं बंद हो सकती हैं. यूजर्स को 6 फरवरी 2018 तक अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करना होगा.

इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि मोबाइल यूजर्स को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत 6 फरवरी 2018 तक अपना फोन आधार के साथ लिंक कराना अनिवार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने ही दी थी मंजूरी

सरकार की ओर से ऐडवोकेट जोहेब हुसैन ने 113 पन्नों का हलफनामा फाइल किया है. इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक साल के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की आखिरी समय सीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है. सरकार ने बताया कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी है.

4 हफ्तों में देना होगा जवाब

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल से आधार को लिंक करने की योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा था. कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें इसकी अनिवार्यता को 'निजता के अधिकार' का हनन बताया गया है.

सरकार ने कहा, मोबाइल फोन लिंक के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार को पैन और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए अनिवार्य बताया था. साइबर सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में कई देशों को साइबर हमलों का शिकार होना पड़ा है. लेकिन UIDAI और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डेटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है.

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