सुप्रीम कोर्ट ने विधायक और सांसदों की कार्यकाल की दौरान बढ़ रही संपत्ति पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले अपनी संपत्ति घोषित करने के साथ-साथ अपनी आय का स्रोत भी बताने के लिए कहा है.
इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट केंद्र को स्थाई संस्थागत तंत्र बनाने के निर्देश दिए ताकि समय-समय पर विधायकों और उनके संबंधित सहयोगियों के आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सके और हर मामले में जांच की जाए कि संपत्ति में असंगत वृद्धि हुई है या नहीं.
Supreme Court directs Centre to create permanent institutional mechanism to periodically collect data of legislators and their respective associates and examine in every case whether there is disproportionate increase in the assets.
— ANI (@ANI) February 16, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को पति / पत्नी / बच्चों द्वारा किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल का भी खुलासा करना होगा. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति की जानकारी के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि उनकी आय का साधन क्या है? उम्मीदवार को अपने साथ-साथ पत्नी और बच्चों के आय के साधन भी बताने को कहा गया है.
Supreme Court also says candidates will have to disclose details of any government contracts held by the candidate or their spouse/dependents.
— ANI (@ANI) February 16, 2018
एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. एनजीओ ने याचिका में कहा था कि उम्मीदवारों को उनकी संपत्ति के साथ-साथ भी जरूर बताना चाहिए कि उनकी आय के साधन क्या हैं? याचिका में आगे कहा गया था कि इससे यह पता लग सकेगा कि वह संपत्ति कानूनी तरीके से कमाई गई थी या नहीं.
गौरतलब है, CBDT के मुताबिक 7 लोकसभा सांसद और 98 विधायकों के खिलाफ पहले से आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच चल रही है.
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