मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2 महीने पहले बच्ची के साथ हुए रेप मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है. खास बात है कि कोर्ट ने मात्र 46 दिन में ट्रायल पूरी कर आरोपी को दोषी करार दिया.
एडिशनल सेशंस जज सुधांशु सक्सेना ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के अलावा आईपीसी की धारा 376(A, B) और 366 के तहत मौत की सजा सुनाई.
Sagar: A man who had raped a minor girl in Rehli on May 21 was sentenced to death today, on July 7. The trial and medical tests were completed during this duration and the verdict was pronounced today, all within the span of 46 days. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/SZnxkwQtbq
— ANI (@ANI) July 7, 2018
राज्य में अपनी तरह का यह पहला मामला है जहां पॉक्सो एक्ट में हुए संशोधन के बाद आरोपी के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है.
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार बीते 21 मई को सागर जिले के एक मंदिर में 40 साल के एक व्यक्ति ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया था. पीड़ित बच्ची अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी. रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में खड़े आरोपी ने बच्ची को लालच देकर उसे अपने पास बुलाया, और उसके साथ रेप कर फरार हो गया. हालांकि भागने के दौरान बच्ची के रिश्तेदारों की नजर उस पर पड़ गई थी.
पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने भग्गी उर्फ भागीरथ उर्फ नारायण पटेल नाम के इस आरोपी को घटना के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया.
इस दरिंदगी से बुरी तरह घायल हुई बच्ची का फौरन इलाज करवाया गया जिसके बाद उसकी हालत में सुधार है.
मुख्यमंत्री ने त्वरित न्याय के लिए अदालत और पुलिस को दी बधाई
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में त्वरित न्याय के लिए अदालत और पुलिस को बधाई दी है. साथ ही कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ऐसे नरपिशाचों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है.त्वरित जाँच पूरी कर, सिर्फ़ 46 दिनों मे दुष्कर्मी को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पुलिस दल का आभार.
सागर में मासूम बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को फाँसी की सज़ा मिली है।मैं कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करता हूँ।मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ऐसे नरपिशाचों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है।त्वरित जाँच पूरी कर, सिर्फ़ 46 दिनों मे दुष्कर्मी को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पुलिस दल का आभार। https://t.co/fCV6baetir
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 7, 2018
यह मामला जम्मू के कठुआ रेपकांड के कुछ महीनों बाद सामने आया था. जिससे उस दौरान हुए पॉक्सो एक्ट में संशोधन की वजह से पीड़ित बच्ची को इतनी जल्दी न्याय मिल सका.
पॉक्सो एक्ट में हुए इस संशोधन के अनुसार 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ होने वाले रेप मामलों में आरोपी को फांसी की सजा देने का प्रावधान दिया गया है.
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