live
S M L

मेघालय खदान हादसा: 15 मजदूरों को निकालने संबंधी याचिका पर कल SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 15 मजदूरों को निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है

Updated On: Jan 02, 2019 01:04 PM IST

Bhasha

0
मेघालय खदान हादसा: 15 मजदूरों को निकालने संबंधी याचिका पर कल SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट मेघालय में अवैध कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने पर  सहमत हो गया है. कोर्ट इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले को रखा गया था.

आदित्य एन प्रसाद की जनहित याचिका में खनन में बचाव अभियानों के लिए  स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने के लिए केंद्र और संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है.

13 दिसंबर से फंसे हैं मजदूर

15 मजदूर 13 दिसंबर को एक खदान में नजदीकी लैतिन नदी का पानी भर जाने के बाद से अंदर फंसे हैं. ‘रैट होल’ (चूहे का बिल) कही जाने वाली यह खदान पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में पूरी तरह से पेड़ों से ढकी एक पहाड़ी पर स्थित है.

‘रैट होल’ खनन के तहत संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं जो आमतौर पर तीन-चार फुट ऊंची होती हैं. मजदूर इनमें घुसकर कोयला निकालते हैं.

इससे पहले NDRF ने मीडिया में आईं उन खबरों का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि खदान के भीतर से आ रही दुर्गंध के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि वहां फंसे मजदूरों की मौत हो चुकी है.

NDRF कहा था कि यह दुर्गंध खदान में गंदे पानी की वजह से भी हो सकती है क्योंकि पंपिंग की प्रक्रिया 48 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही थी.दुर्घटना में बचे एक जीवित ने शनिवार को बताया कि फंसे मजदूरों के जीवित बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है.

खदान में फंसे कम से कम सात खनिकों के परिजन उनके जीवित निकलने की आस पहले ही छोड़ चुके हैं और उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि अंतिम संस्कार के लिए उनके शव बाहर निकाले जाएं.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi