मां और बच्चे के बेहतर विकास के लिए सरकार ने गर्भवती महिलाओं की मैटरनिटी लीव को 12 हफ्टे से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है. मैटरनिटी लीव के बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है.
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने लोकसभा में बिल पेश करने के समय कहा, 'गर्भावस्था में महिलाओं की सुरक्षा बेहद गंभीर मसला है.'
मैटरनिटी बेनेफिट अमेंडमेंड बिल 2016 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं श्रम और रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय#MaternityBenefit pic.twitter.com/COovtr8orz
— Lok Sabha TV (@loksabhatv) March 9, 2017
इस बिल के पास होने पर महिलाओं को मैटरनिटी लीव के खत्म होने पर 'घर से काम' करने की सुविधा भी मिलेगी. साथ ही 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में क्रेच की सुविधा देना कंप्लसरी हो जाएगा.
इतना ही नहीं, संशोधन बिल पास होने के बाद महिलाओं कर्मचारियों को काम के बीच चार बार क्रेच में जाने की अनुमति देना भी जरूरी होगा.
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