मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. राज्य की एक ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को साल 2011 में हुए रोड रेज के एक मामले में पांच साल की सजा सुनाई है.
20 मार्च 2011 को रोडरेज के मामले में अजय मिताई पर रोजर पर गोली चलाने के मामले में सजा सुनाई गई है. उन्हें धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है.
रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दी थी. इससे तिलमिलाए मिताई ने रोजर पर गोली चला दी जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी.A Manipur trial court awarded 5 years jail term to the current state CM N Biren Singh's son, Ajay Meetai in a 2011 road rage case. pic.twitter.com/lMnLZuG0z2
— ANI (@ANI_news) May 29, 2017
कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से जवाब मांगा था. रोजर के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है.#Correction: This news is incorrect. Manipur CM N Biren Singh's son Ajay Meetai was sentenced in this case earlier, not today as reported. https://t.co/OvKHncluyr
— ANI (@ANI_news) May 29, 2017
याचिका में आरोप लगाया गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी का शासन होने के कारण पीड़ित के माता-पिता को अपनी जान का खतरा है. दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था.
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