मंदसौर रेप पीड़िता की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली नर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मासूम बच्ची की तस्वीर लेने के अपराध में इंदौर के एमवाय अस्पताल की नर्स के खिलाफ जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट (धारा 23) और आईपीसी की धारा 228 (क) के तहत केस दर्ज किया गया है.
पॉक्सो एक्ट की जिस धारा 23 के तहत नर्स पर केस दर्ज किया गया उसके मुताबिक पीड़ित बच्ची के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं की जा सकती जिससे उसका नाम, पता, तस्वीर, स्कूल या परिवार की पहचान उजागर हो. इस धारा में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है.
सोती हुई बच्ची की तस्वीर लेने लगी थी अस्पताल की नर्स
दरअसल गैंगरेप की शिकार पीड़ित बच्ची का इंदौर के एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस दौरान वहां ड्यूटी कर रही नर्स रमा कुशवाह ने उसकी सोते हुए तस्वीरें ले ली. मगर मंदसौर की डीएसपी लक्ष्मी सेतिया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया.
बता दें कि रेप और आईपीसी की धारा 228-A के तहत मीडिया किसी भी रेप पीड़िता/पीड़ित की पहचान (तस्वीर, नाम और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी) उजागर नहीं कर सकता. ऐसे में बच्ची का मामला और सेंसेटिव हो जाता है.
बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्कूल से घर लौट रही 7 साल की इस छात्रा को दो युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे. बाद में उन्होंने बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसे मारने के लिए उसका गला काटकर लावारिस हालत में नाले में फेंक दिया था. मामला सामने आने पर बच्ची को बेहतर इलाज के लिए इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवाई अस्पताल) में भर्ती कराया गया था. जहां अब उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है.
वहीं पुलिस ने बच्ची के साथ रेप को अंजाम देने वाले इरफान और आसिफ नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है.
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