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मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित से मकोका हटा

मालेगांव ब्लास्ट में अगली सुनवाई 15 जनवरी को NIA की स्पेशल कोर्ट में होगी. पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पर IPC की धारा 120B, 302, 307, 304, 326, 427, 153 A के तहत उनपर मुकदमा चलाया जाएगा

Updated On: Dec 27, 2017 05:35 PM IST

FP Staff

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मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित से मकोका हटा

साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, अजय रहिकर, ले. कर्नल पुरोहित से मकोका और यूएपीए हटा लिया गया है.

पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा पर IPC की धारा 120B, 302, 307, 304, 326, 427, 153 A के तहत उनपर मुकदमा चलाया जाएगा. फिलहाल सभी आरोपी बेल पर बाहर हैं और उनकी यह बेल जारी रहेगी.

मालेगांव ब्लास्ट में अगली सुनवाई 15 जनवरी को NIA की स्पेशल कोर्ट में होगी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 के शुरू में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दी जबकि पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में जमानत दी थी.

मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मोटरसाइकिल पर रखे गए बम में हुए धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी. ब्लास्ट में लगभग 100 अन्य लोग भी घायल हुए थे.

क्या है मामला?

29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था, जिसमें आठ लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 80 लोग जख्मी हो गए थे. इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को 2008 में ही गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने 25 अप्रैल को साध्वी को जमानत देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अपना पासपोर्ट सौंपने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर वह एनआईए अदालत में रिपोर्ट करें.

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