मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की रिहाई अर्जी पर सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए टाल दी है. कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि इस मामले से उन्हें अब रिहा कर देना चाहिए.
इससे पहले मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित द्वारा दायर की गई उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट मामले से UAPA को हटाने की मांग की थी. कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में याचिका कर मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मालेगांव ब्लास्ट केस से UAPA यानी अनलाफुल एक्टिवीटिज (प्रिवेंशन) एक्ट की धारा को हटाया जाए.
अभी हाल ही 7 लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप तय किए गए थे
कर्नल पुरोहित का दावा था कि उनके खिलाफ लगाई गई UAPA की धारा वैध नहीं है. UAPA की धारा को इस केस में गलत तरीके से जोड़ा गया है. कोर्ट ने केस में लगे UAPA की धारा को वैध मानते हुए कर्नल पुरोहित की याचिका ख़ारिज कर दी.
गौरतलब है कि 29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था. इसमें 7 लोगों की मौत और करीब 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. यह ब्लास्ट तब किया गया था, जब लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे. अभी हाल ही इस मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और अन्य पांच लोगों के खिलाफ आतंकी षड्यंत्र, हत्या और इससे संबंधित अपराधों जैसे आरोप तय किए.
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