2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में सातों आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय कर लिए गए. मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और अन्य पांच लोगों के खिलाफ आतंकी षड्यंत्र, हत्या और इससे संबंधित अपराधों जैसे आरोप तय किए. हालांकि, सभी आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया है.
2008 Malegaon blasts case: All seven accused charged for terror conspiracy, murder and other related offences. Court adjourns the matter till 2:45 pm pic.twitter.com/JwZ8Xt6HrY
— ANI (@ANI) October 30, 2018
कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के अलावा इसमें मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं. इन सभी पर UAPA की धारा 18 (आतंकी हमले को अंजाम देना) और 16 (आतंकी हमले की साजिश करना) के अलावा विस्फोटक कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत आरोप तय हुए हैं.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 2 नवंबर को दी है. अभी 22 अक्टूबर को ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई रोजाना करने के निर्देश दिए हैं.
#UPDATE 2008 Malegaon blasts case: Next date of hearing in the case is 2nd November. https://t.co/uwZZUhjLpI
— ANI (@ANI) October 30, 2018
साध्वी प्रज्ञा ने आरोप तय होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि 'एनआईए ने पहले मुझे क्लीन चिट दे दी थी. ये कांग्रेस की साजिश थी. लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगी क्योंकि सच्चाई की जीत होती है.'
Earlier,the NIA had given me a clean chit. Now,charges have been framed against me.This was a conspiracy by Congress but I am confident that I'll come out innocent as the truth always wins: Sadhvi Pragya Singh Thakur, on framing of charges against her in 2008 Malegaon blasts case pic.twitter.com/NEnkEwJ9kq
— ANI (@ANI) October 30, 2018
2008 में मालेगांव बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हो गए थे. इस मामले में कर्नल पुरोहित को मुख्य आरोपी बनाया गया था. 9 सितंबर, 2008 को हुए मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 9 साल तक जेल में बंद रहे कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. हालांकि एनआईए उनकी जमानत के खिलाफ थी. एनआईए ने कहा थी कि उनके पास मालेगांव विस्फोट में पुरोहित के शामिल होने के साक्ष्य हैं.
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