सुप्रीम कोर्ट ने शोपियां फायरिंग केस में सोमवार को मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी और केंद्र व जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस देकर तलब किया.
Supreme Court stays FIR against Major Aditya in Sophian firing case and issues notice to the Centre and J&K govt, seeks reply in two weeks. pic.twitter.com/PDEs0mKmZm
— ANI (@ANI) February 12, 2018
देश की शीर्ष अदालत ने यह आदेश भी दिया कि मेजर आदित्य के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई न की जाए.
Supreme Court also directs that no coercive action be taken against #MajorAditya
— ANI (@ANI) February 12, 2018
सुप्रीम कोर्ट में मेजर आदित्य का केस देख रहीं वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा, अदालत ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस भेजा है. हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि याचिका की एक कॉपी देश के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) को भी भेजी जाए. हमारी मांग है कि एजीआई इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें.
SC has issued notice to Centre & J&K govt. We have been asked to serve a copy of the petition to office of Attorney General of India&Court has requested AGI to clarify the stand of Centre in two weeks. J&K govt also has to clarify its stand in two weeks:Aishwarya Bhati, Advocate pic.twitter.com/Yv1NrkS1KE
— ANI (@ANI) February 12, 2018
वकील भाटी ने कहा, हमारे आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मेजर आदित्य के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी. साथ ही उनके ऊपर दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी गई है. यह हमारे लिए काफी अच्छी बात है.
रक्षा अधिकारियों ने किया विरोध प्रदर्शन
इसी मामले में मुंबई में सोमवार को कई रक्षा अधिकारियों ने शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराया. इनकी मांग थी कि शोपियां मामले में मेजर आदित्य पर दर्ज एफआईआर को फौरन वापस लिया जाए. रक्षा अधिकारियों ने मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज केस को गैर-कानूनी बताते हुए एफआईआर वापस लेने की मांग उठाई.
#Mumbai Veteran army personnel protest demanding withdrawal of FIR against Major Aditya Kumar & Army in connection with death of three civilians in Army firing in J&K's Shopian last month pic.twitter.com/rdOg0xeLjq
— ANI (@ANI) February 12, 2018
क्या कहा एएसजी ने?
एएसजी ने इस मामले में कहा, देश की शीर्ष अदालत ने मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर पर कार्रवाई करने से मना कर दिया है. मेजर आदित्य ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो कुछ किया, उसके लिए जम्मू एवं कश्मीर की पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती.
Court acknowledging the fact that matter requires consideration of highest court of the land has stopped proceedings in FIR. The state or J&K police can't take action against Major Aditya for what he did in excise of his duty: M Rohatgi on petition filed by Major Aditya's father pic.twitter.com/ZWpg3WZS3n
— ANI (@ANI) February 12, 2018
आदित्य के पिता गए हैं कोर्ट
जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों की भीड़ पर फायरिंग के मामले में अपने बेटे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मेजर के पिता ने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मेजर आदित्य के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने की घटना को दिखाया जा रहा है उससे राज्य के राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे लोगों और राज्य के अत्यतंत प्रतिकूल वातावरण को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि मेजर आदित्य और 10 गढ़वाल राइफल्स के खिलाफ हत्या और हत्या करने की कोशिश के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था. इससे सेना के कर्तव्य निर्वहन में और आर्मी जवानों के मनोबल पर असर पड़ेगा.
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