कचरे के निपटान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उपनियमों को तैयार किया है. इनमें कचरा फैलाने और स्वच्छता बनाए नहीं रखने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही इसमें कचरे के निपटान के लिए शुल्क का प्रावधान भी किया गया है. वहीं पुणे नगर निगम (पीएमसी) के जरिए बनाए गए उपनियमों की तुलना में कमर्शियल प्रोपर्टी के लिए राशि में कमी की है.
राज्य सरकार ने घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी की है. राज्य सरकार के उपनियमों के मुताबिक रेसिडेंशियल प्रोपर्टी में रहने वालों को घर से कचरे के संग्रह के लिए 60 रुपए प्रति माह शुल्क देना होगा. जबकि पीएमसी ने यूजर चार्ज के रूप में 50 रुपए तय किए थे. वहीं राज्य सरकार ने कार्यालयों और कमर्शियल प्रोपर्टी के लिए प्रति माह 90 रुपए का उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का फैसला किया है, जबकि पीएमसी हर महीने 100 रुपए चार्ज कर रही थी.
दरअसल, पिछले साल राज्य सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों को केंद्र सरकार के जरिए जारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के प्रावधानों को शामिल करने के लिए नियमों को फ्रेम करने के लिए कहा था, लेकिन ज्यादातर नागरिक निकाय समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहे. अब राज्य सरकार ने खुद उपनियमों को बनाया है और ये तुरंत प्रभाव में आ जाएंगे. वहीं जिन नागरिक निकायों को इनसे कोई आपत्ति है वे 15 दिनों के भीतर अपनी बात कह सकते हैं.
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