बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में सीबीआई की स्पेशल अदालत में आडवाणी समेत सभी 12 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं. बाबरी विध्वंस मामले में इन आरोपियों पर 120 B के तहत आरोप तय किए गए हैं. इस मामले में आडवाणी और जोशी पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा.
इसके पहले कोर्ट में पेश हुए आडवाणी, जोशी और उमा समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी. सभी आरोपियों को 50 हजार के प्राइवेट बेल बॉन्ड पर कोर्ट ने जमानत दी है.
बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 12 आरोपियों को जमानत दे दी गई है.
इसके पहले स्पेशल कोर्ट में पेश होने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और उमा भारती आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट पहुंचे.
Babri case: Senior BJP leader LK Advani and others reach special CBI court in Lucknow pic.twitter.com/IiKl5wyBip
— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017
इसके पहले सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे. इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आडवाणी से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात भी की.
Lucknow: Senior BJP leader LK Advani at VVIP guest house,he has to appear before a special CBI court in #Babri case later today pic.twitter.com/sjHTj4sKmZ
— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017
Lucknow: CM Yogi Adityanath reaches VVIP guest house, he will meet LK Advani pic.twitter.com/Y5SIpoiyy4
— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017
इस मामले में उमा भारती ने कहा, 'अयोध्या में कोई साजिश नहीं हुई. वहां जो भी हुआ सब खुला था जैसे इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था.' उन्होंने कहा, अयोध्या में बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता शामिल थे.
Ye khula aandolan tha jaise emergency ke khilaf hua tha. Iss andolan mein kya sazish thi mujhe pata nahi abhi: Union Min Uma Bharti #Babri pic.twitter.com/ZuxWr5WigW
— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017
विनय कटियार ने भी इन आरोपों को झूठा बताया.
क्या है मामला?
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा देश भर से आए लाखों कारसेवकों द्वारा गिरा दिया गया था.
आरोप है कि इन नेताओं के उकसाने पर ही कारसेवकों ने ऐसा किया. इसके बाद बीजेपी और वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
हालांकि 2001 में सीबीआई कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप हटा दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सीबीआई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था.
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