गुजरात विधानसभा में गौ सुरक्षा सुधार बिल पास किया गया है. इसमें कई अहम मुद्दे हैं जो आपको जान लेने चाहिए. गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा में इसे पहले जब नरेन्द्र मोदी सरकार थी. तब भी गाय प्रोटेक्शन बिल पास किया गया था, जिसमें 2007 और बाद में 2011 में सुधार किए गए थे. फिर इसे कानून भी बना दिया गया.
गौरक्षा सुधार बिल में ये हैं प्रावधान:
-पुलिस को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है -इस बिल के तहत गाय मांस के साथ पकड़े जाने वाले का जमानत नहीं मिल सकती है -120 बी यानी साजिश के तहत मामला दर्ज -गाय मांस के साथ पकड़े जाने पर 7 से 10 साल तक सजा का प्रावधान ओर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का दंड -हत्या करते हुए पकड़े जाने पर उम्रकैद की सजा का भी प्रवधान -गौमांस को लाने ले जाते वक्त इस्तेमाल हुआ व्हीकल होगा सीज -अगर जानवरों (गाय शामिल) के ट्रांसपोटेशन का लाईसेंस भी है तब भी ये सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे ही कर पाएंगे
(साभार न्यूज 18)
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