मुंबई के एक इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी को स्कूल में घुसने से रोक लगा दिया गया है. यह रोक बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगी है. उस ट्रस्टी पर अभिभावकों ने रेप का आरोप लगाया है. कोर्ट ने इस संबंध में सोमवार को फैसला दिया.
फ्रांस निवासी इस ट्रस्टी पर स्कूल के ही एक तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है. इस मामले में वह जेल जा चुका है. बीते साल नवंबर माह में उसे बेल मिली. इसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में अपील की है कि उसकी जमानत को रद्द किया जाए.
इसके साथ ही स्कूल के 42 अन्य अभिभावकों ने कहा कि अगर वह स्कूल आता है तो उसके बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे. ऐसे में उसे स्कूल परिसर में घुसने से रोका जाए.
पीड़ित बच्ची की माता के वकील विजय हिरेमथ ने कहा कि 24 नवंबर 2017 को लोअर कोर्ट ने उसे बेल दे दी. कानून के लिहाज से यह बुरी बात थी. जबकि कई गवाही के दौरान कई बार बच्ची ने उसकी पहचान की थी.
वहीं स्कूल के एक अन्य ट्रस्टी शिरीष गुप्ते ने कहा कि तर्कसंगत पक्ष के आधार पर लोअर कोर्ट ने बेल दी थी. उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि अदालत को उनके खिलाफ किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिले थे.
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