सरकार ने कई योजनाओं से आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है. इसके साथ ही पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है. अब आप योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को 31 मार्च 2018 तक लिंक कर सकते हैं. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रेस रिलीज जारी इसकी जानकारी दी. इससे पहले योजनाओं और पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 थी.
It has come to notice that some of the taxpayers have not yet completed the linking of PAN with Aadhaar. Therefore, to facilitate the process of linking, it has been decided to further extend the time for linking of Aadhaar with PAN till 31st March,2018: Finance Ministry
— ANI (@ANI) December 8, 2017
देश में कई लोगों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है. अभी भी लोग आधार बनवा रहे हैं. इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधार से पैन को लिंक नहीं किया है. इन्हीं सब कारणों को देखकर सरकार ने तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है.
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं से आधार को लिंक करने की तारीख को बढ़ाना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं.
वहीं सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि आधार को अलग-अलग सरकारी सेवाओं के साथ जोड़ने के केंद्र के कदम पर रोक की मांग वाली अंतरिम याचिकाओं की सुनवाई के लिए वह अगले हफ्ते एक संवैधानिक पीठ बनाएगी.
वहीं मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आधार से मोबाइल को लिंक करने की तारीख अभी भी 6 फरवरी ही है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ये साफ कर दिया था कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
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