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जमीन घोटाला मामले में हरियाणा सरकार ने वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ दिए जांच के आदेश

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर केके राव ने बताया कि सरकार ने हमें इस मामले की जांच करने की अनुमति दे दी है और तहकीकात जारी है

Updated On: Dec 29, 2018 11:14 AM IST

FP Staff

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जमीन घोटाला मामले में हरियाणा सरकार ने वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ दिए जांच के आदेश

हरियाणा जमीन घोटाला मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर केके राव ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने हमें इस मामले की जांच करने की अनुमति दे दी है और तहकीकात जारी है.

इस मामले में इसी साल सितंबर में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा पर धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की फर्जी), 468 (उद्देश्य के लिए फर्जी धोखाधड़ी का), 471 (असली जाली दस्तावेज के रूप में उपयोग) के तहत मामला दर्ज हुआ था. दोनों को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत भी बुक किया गया था.

एफआईआर में, आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी स्काइलाईट हॉस्पिटलिटी ने गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और उन्हें अपने वर्गीकरण में कुछ बदलाव करने के बाद 55 करोड़ रुपए में बेच दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, वाड्रा से जुड़े भूमि सौदे में विसंगतियों की जांच के लिए ढिंगरा आयोग की स्थापना की गई थी. समिति ने जांच के बाद निष्कर्ष निकाला था कि वाड्रा ने गुरुग्राम में सौदे से 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था.

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