दशकों पुराने कावेरी जल विवाद का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है. कावेरी नदी के पानी को लेकर पहला समझौता मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज के बीच 1892 में हुआ और दूसरा 1924 में. साल 1924 में हुआ दूसरा समझौता साल 1974 में समाप्त हुआ.
मई 1990 - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी जल विवाद पंचाट गठित करने का आदेश दिया. तमिलनाडु साल 1970 से ही इसकी मांग कर रहा था.
2 जून 1990 - केन्द्र ने कावेरी जल विवाद पंचाट के गठन की अधिसूचना जारी की.
जनवरी 1991 - कावेरी जल विवाद पंचाट ने अंतरिम राहत संबंधी तमिलनाडु की अर्जी खारिज की. जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची .
अप्रैल 1991 - सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पंचाट को निर्देश दिया कि वह अंतरिम राहत के लिए तमिलनाडु की अर्जी पर विचार करे.
जून 1991 - कावेरी जल विवाद पंचाट ने अंतरिम फैसला सुनाया. कर्नाटक को 205 टीएमसीफुट पानी छोड़ने का आदेश. कर्नाटक ने आदेश रद्द करने के लिए अध्यादेश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कर्नाटक के अध्यादेश को रद्द किया और कावेरी जल विवाद पंचाट का अंतरिम आदेश बरकरार रखा. कर्नाटक ने इसे मानने से इनकार किया.
अगस्त 1998 - केन्द्र ने कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन किया, ताकि कावेरी जल विवाद पंचाट का अंतरिम फैसला लागू करना सुनिश्चित हो सके.
8 सितंबर 2002 - तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया.
पांच फरवरी 2007 - कावेरी जल विवाद पंचाट ने 17 साल बाद अंतिम फैसला सुनाया. पंचाट ने तमिलनाडु के पानी देने के संबंध में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज के बीच 1892 और 1924 में हुए दोनों समझौतों को वैध बताया.
19 सितंबर 2012 - सातवें कावेरी नदी प्राधिकरण में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह बिलिगुंडलु बांध के लिए तमिलनाडु को 9,000 क्यूसेक पानी छोड़े.
19 मार्च 2013 - तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह जल संसाधन मंत्रालसय को कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन का निर्देश दे.
28 मई 2013 - तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कावेरी जल विवाद पंचाट का आदेश पालन नहीं करने के लिए कर्नाटक से 2,480 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा.
12 जून 2013 - कावेरी निगरानी समिति ने कावेरी जल विवाद पंचाट के आदेशानुसार कर्नाटक को कावेरी का पानी छोड़े जाने का निर्देश देने के लिए तमिलनाडु की अर्जी के बारे में कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है.
14 जून 2013 - तमिलनाडु ने कावेरी निगरानी समिति पर कर्नाटक के रूख को लेकर तमिलनाडु ने अवमानना का मुकदमा करने का फैसला किया.
26 जून 2013- कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग लेकर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
18 नवंबर 2015 - कर्नाटक ने कावेरी का पानी छोड़े जाने संबंधी तमिलनाडु की अर्जी का विरोध किया.
दो सितंबर 2016 - सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के संबंध में विचार करे.
पांच सितंबर 2016 - सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया, अगले 10 दिनों तक रोजाना तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े.
सात सितंबर 2016 - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ना शुरू किया.
11 सितंबर 2016 - कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देने वाले आदेश में संशोधन का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी.
12 सितंबर 2016 - सुप्रीम कोर्ट ने पांच सितंबर के आदेश को खत्म करने संबंधी कर्नाटक की याचिका रद्द की. हालांकि, रोजाना छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 15,000 क्यूसेक से घटाकर 12,000 क्यूसेक करने को कहा.
19 सितंबर 2016 - कावेरी निगरानी समिति ने कर्नाटक को महीने के बकाया दिनों में रोजाना 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा.
14 जुलाई 2017 - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दोनों राज्यों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले पर संतुलित तरीके से विचार करेगा. कर्नाटक ने अनुरोध किया तमिलनाडु को 192 टीएमसी फुट के स्थान पर 132 टीएमसी फुट पानी दिया जाए.
20 सितंबर 2017 - सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा.
16 फरवरी 2018 - उच्चतम न्यायालय ने अंतिम फैसला सुनाया. कर्नाटक को प्रति वर्ष तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसी फुट पानी छोड़ने को कहा. कावेरी जल विवाद पंचाट ने पहले तमिलनाडु को 419 टीएमसी फुट पानी देने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कावेरी जल पर उसका फैसला अगले 15 साल तक प्रभावी रहेगा.
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