केरल में नन रेप केस के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 3 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.
Kerala nun rape case: Trial on the bail plea of former Jalandhar Bishop Franco Mulakkal is over at Kerala High Court, order scheduled for next Wednesday (October 3)
— ANI (@ANI) September 27, 2018
इससे पहले सोमवार को पला जुडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नन के साथ दो साल तक बार-बार रेप करने और यौन उत्पीड़न के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
क्या है मुलक्कल का दावा?
जमानत याचिका में बिशप का दावा किया था कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है और एक कहानी गढ़ी गई है. बिशप का दावा है कि आरोप लगाने वाली नन के खिलाफ उन्हें कई शिकायतें मिली थीं, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की थी. जिसका बदला लेने के लिए उनके खिलाफ ऐसी कहनी गढ़ी गई. जिस नन ने बिशप पर आरोप लगाया वह नन जालंधर डायोसिस के तहत आने वाले धर्म संघ में सेवारत हैं.
बिशप का कहना था कि नन की शिकायत एक काल्पनिक कहानी है. दरअसल, बिशप पर साल 2014 और 2016 के बीच एक नन से बार-बार बलात्कार करने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. वहीं नन से बलात्कार के आरोप को लेकर बिशप को पोप फ्रांसिस ने पादरी की जिम्मेदारियों से तत्काल अस्थायी तौर पर मुक्त कर दिया है.
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