केरल में नन के रेप और यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किए गए बिशप फ्रैंको मुलक्कल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि जमानत पर कई शर्ते भी लागू की गई हैं. खबर है कि हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी फ्रैंको मुलक्कल के केरल जाने पर रोक लगा दी है. उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट को सरेंडर करना होगा.
Kerala High Court has laid down the conditions that Bishop Franco Mulakkal should not enter Kerala & should surrender his passport before the court. https://t.co/qvd7FsQgfy
— ANI (@ANI) October 15, 2018
आपको बता दें कि नन ने 54 साल के बिशप पर 2014 से 2016 के बीच रेप और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया था. जून 2018 में कोट्टयाम पुलिस को लिखित में दी गई अपनी शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि बिशप ने मई 2014 में कुराविलंगाड गेस्ट हाउस में उनका रेप किया था और बाद में उनके साथ लगातार यौन शोषण करते रहे. वहीं कुछ दिन पहले आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. तीन दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें 21 सितंबर 2018 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में 24 सितंबर को उन्हें दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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