सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केरल के कथित 'लव जिहाद' मामले में लड़की की मर्जी सबसे महत्वपूर्ण है और वह वयस्क है. कोर्ट ने लड़की हदिया के पिता को आदेश दिया है कि वह हदिया को 27 नवंबर को कोर्ट में पेश करें.
इससे पहले केरल सरकार ने भी कहा था कि राज्य की पुलिस पूरे लगन से केस की जांच कर रही है इसलिए इसमें एनआईए जांच की कोई जरूरत नहीं है.
हदिया उर्फ अखिला के पति शफिन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसकी पत्नी हदिया को उसके हवाले किया जाए. हदिया शादी से पहले अखिला थी. शफिन जहां का आरोप है कि उसने हदिया से शादी कर ली है और उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है.
पिता ने बेटी को बहकाने का लगाया आरोप
हदिया के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को किसी ने बहका दिया है और वह 'जिहाद के लिए' सीरिया जाना चाहती है. इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करते हुए उसे उसके पिता के हवाले कर दिया था.
केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को आतंकी तार की जांच करने के आदेश दिए थे. पुलिस की जांच में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है. हदिया फिलहाल अपने पिता के साथ रह रही है. दूसरी ओर शफिन जहां का कहना है कि हदिया बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है. उन लोगों का सीरिया जाने का कोई इरादा नहीं है.
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