केरल के कोट्टियूर में एक नाबालिग लड़की के रेप से जुड़े मामले में आरोपी कैथलिक चर्च के फादर रॉबिन वडक्कनचेरी को जिला सेसन कोर्ट ने 20 साल की सजा निर्धारित की है. थालास्सेरी स्थित इस कोर्ट में पॉक्सो के मामलों की सुनवाई होती है.
न्यूज 18 के अनुसार इस मामले में आरोपी फादर के अलावा 6 अन्य लोग भी शमिल थे. जिन्हें बरी कर दिया गया. कोट्टियूर में सेंट सेबेस्टियन पैरिश चर्च के फादर वडक्कनचेरी को बीते 28 फरवरी, 2017 को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी ने 16 साल की लड़की के साथ साल 2016 में रेप को अंजाम दिया था.
यह पूरा मामला तब सामने आया जब फरवरी के दूसरे सप्ताह में थोककिलंगडी के क्राइस्टू राज अस्पताल में रेप पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया. और फिर बच्चे को वायनाड स्थित एक चर्च के तहत एक चाइल्डकेयर में शिफ्ट कराने की बात लीक हो गई.
इसी के तुरंत बाद पेरावूर पुलिस ने 28 फरवरी, 2017 में वडक्कनचेरी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी मार्च में हुई. 1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टर टेसी जोस(स्त्री रोग विशेषज्ञ), एंसी मैथ्यू और बाल रोग विशेषज्ञ हैदर अली पर चल रहे मुकदमे को रोक दिया था.
हालांकि, उसी साल अगस्त में लड़की और उसके माता-पिता अपने बयान से पलट गए. लड़की ने अदालत को बताया कि वह घटना के समय बालिग थी और संबंध सहमति से बनाया गया था. उसके बाद, अदालत ने उसे 'बयान से मुकर जाने' वाला घोषित कर दिया. इस मामले की सुनवाई दिसंबर 2018 में पूरी हो गई थी.
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