सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ बलात्कार और हत्या कांड के आरोपियों को पंजाब की गुरदासपुर जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. सोमवार को कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को आदेश देते हुए कहा कि आरोपियों को कठुआ जिला जेल से गुरदासपुर स्थानांतरित किया जाए.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आठ सप्ताह के भीतर इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश भी दिया. अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश से असंतुष्ठ महसूस करने वाले पक्षों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी.
Kathua case in SC: Accused in the case to be transferred to Gurdaspur jail in Punjab from Kathua to cut down on travel time in the day to day trial. Supplementary chargesheet to be filed within 6-8 weeks.
— ANI (@ANI) July 9, 2018
इसी के साथ पीठ ने पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के जज और विशेष लोक अभियोजक को सुरक्षा प्रदान की जाए.
आरोपियों के वकील, अभियोजक ही सुनवाई के दौरान अदालत में होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले पर पठानकोट की जिला एवं सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजकों के अलावा सिर्फ आरोपियों के वकील ही कक्ष में मौजूद होंगे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ को जम्मू कश्मीर के वकील ने अदालत कक्ष में आरोपियों के साथ कई वकीलों के मौजूद रहने के बारे में जानकारी दी. इसके बाद न्यायालय ने यह निर्देश दिया.
वरिष्ठ वकील शेखर नफाडे और स्थायी वकील शोएब आलम ने आरोप लगाया कि आरोपियों की ओर से भारी संख्या में वकीलों की उपस्थिति से निष्पक्ष सुनवाई में बाधा आ सकती है. उन्होंने कहा कि एक बार, मामले में आरोपियों के बचाव के लिए करीब 50 वकील अदालत कक्ष में मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बंद कमरे में सुनवाई करने का निर्देश दिया. जिसमें आरोपियों के वकील, विशेष लोक अभियोजक, लोक अभियोजक और अदालत के कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे.
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