कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या 10 नवंबर को टीपू जयंती के मौके पर राज्य भर में होने वाले जश्न के लिए राज्य सरकार के बजट में प्रावधान किया गया था.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच जी रमेश और न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया. जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार को टीपू जयंती मनाने से रोका जाए.
समय की मांग की
याचिकाकर्ता मंजूनाथ केपी ने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की जिससे यह पता चलेगा कि जयंती मनाने के खर्च के लिए बजट में प्रावधान था. इसके बाद अदालत ने सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी.
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