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जुनैद खान लिंचिंग: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी बेल

7 जून को फरीदाबाद की सेशन कोर्ट ने नरेश की बेल याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि उसके खिलाफ आरोप सीरियस नेचर के है और इसमें गवाहों पर दबाव डालने की पूरी संभावना है

Updated On: Oct 03, 2018 08:07 PM IST

FP Staff

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जुनैद खान लिंचिंग: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी बेल

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जुनैद खान लिंचिंग केस में मुख्य आरोपी को बेल दे दी. इस ऑर्डर के बाद सभी आरोपी बेल पर बाहर आ गए हैं.

आरोपी नरेश कुमार 2 जुलाई 2017 से न्यायिक हिरासत में था. जस्टिस दया चौधरी के मुताबिक, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी करीब एक साल से जेल में बंद है और अब उसे अंतरिम जमानत मिल जानी चाहिए.

7 जून को फरीदाबाद की सेशन कोर्ट ने नरेश की बेल याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि उसके खिलाफ आरोप सीरियस नेचर के है और इसमें गवाहों पर दबाव डालने की पूरी संभावना है.

एक अन्य आरोपी को इस साल 17 अप्रैल को बेल दे दी गई थी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यह पूरी घटना आरोपी और पीड़ित के बीच के लिए सीट शेयरिंग के चलते हुआ था और जातियों के नाम पर दुर्व्यवहार किया गया था.

जुनैद की पिछले साल जून में उस वक्त कथित रूप से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी जब मथुरा जा रही ट्रेन से वह अपने भाईयों के साथ ईद की खरीदारी करने के बाद अपने गांव खंडावली लौट रहा था. जुनैद का शव फरीदाबाद जिले के असावटी गांव के पास फेंक दिया गया था.

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