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केरल बाढ़ पीड़ितों की करें मदद, नहीं होगी गिरफ्तारी: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुचलके की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी

Updated On: Aug 28, 2018 07:03 PM IST

FP Staff

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केरल बाढ़ पीड़ितों की करें मदद, नहीं होगी गिरफ्तारी: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी को मंगलवार को मंजूर करते हुए कहा कि वे अपने मुचलके (जमानत) की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं. जस्टिस एबी सिंह की पीठ ने सोमवार को कहा कि केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है.

सिंह ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में उत्पल राय नामक व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि मुचलके के 7,000 रुपए वह मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं.

वहीं अदालत ने धनेश्वर मंडल और शम्भु मंडल को भी कहा कि वे अपने मुचलके की पांच-पांच हजार रुपए की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं. अदालत ने तीनों से कहा कि वे धन राशि राहत कोष में जमा कराने का सबूत उसे दें.

झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हेमंत कुमार सिकारवर ने कहा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हाईकोर्ट ने भी ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें कहा गया था कि जमानत की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाए.

केरल इस समय भीषण बाढ़ की भयावहता को झेल रहा है. बाढ़ से राज्य में भारी नुकसान हुआ है. देश के तमाम राज्य केरल की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. केंद्र भी केरल को हर संभव मदद की घोषणा कर चुका है. इसी कड़ी में देश के कोर्ट भी अपने अंदाज में राज्य की मदद कर रहे हैं.

(इनपुट भाषा से)

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