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झारखंड में लागू हुआ गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का कानून

यह बिल लोकसभा में 8 जनवरी और राज्यसभा में 9 जनवरी को पास हो गया था

Updated On: Jan 15, 2019 07:04 PM IST

FP Staff

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झारखंड में लागू हुआ गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का कानून

गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला कानून झारखंड में लागू हो गया है. इस कानून को लागू करने वाला झारखंड दूसरा राज्य है. इससे पहले सोमवार को गुजरात ने ये कानून अपने राज्य में लागू कर दिया था.

इस कानून को 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दी थी. यह बिल लोकसभा में 8 जनवरी और राज्यसभा में 9 जनवरी को पास हो गया था. इसका लाभ लेने के लिए सवर्ण परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उनका घर 1000 वर्ग फीट से बड़ा ना हो.

इसके अलावा म्यूनिसिपिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर ना हो और उनकी 5 एकड़ से ज्यादा खेती लायक जमीन भी ना हो. एक शर्त यह भी है कि उनका नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में 200 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए.

सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाले कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा.

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