झारखंड कोयला ब्लॉक मामले में कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन नवीन जिंदल समेत 14 लोगों को जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी है. जिन आरोपियों को जमानत मिली है उन्हें एक लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरना होगा और इसी जमानत राशि का एक गारंटर देना होगा.
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं के सिलसिले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ रिश्वत लेने के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय किया था.
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय किए थे. हालांकि कांग्रेस नेता ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी.
कोर्ट ने अप्रैल, 2016 में जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव (अब दिवंगत), पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और 11 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने को कहा था. यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है.
Delhi's Patiala House Court grants bail to Naveen Jindal and 14 others in alleged irregularities in the allocation of Jharkhand coal block matter. All accused have to furnish a personal bail bond of Rs 1 lakh each and one surety in the like amount. (File pic) pic.twitter.com/FhsiBrNP8k
— ANI (@ANI) October 15, 2018
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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