आईआरसीटीसी घोटाला मामले में शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और सुनवाई के दौरान मौजूद अन्य अभियुक्तों की जमानत को मंजूरी दे दी है. इसके पूर्व 31 अगस्त को ही राबड़ी और तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई थी, लेकिन शनिवार को उसे रेग्यूलर कर दिया गया. तब उन्हें एक लाख के पर्सनल बॉन्ड के रूप में जमानत राशि अदा करनी पड़ी थी.
IRCTC scam case: Delhi's Patiala House Court Court grants regular bail to Rabri Devi, Tejashwi Yadav and other accused who were present at the hearing pic.twitter.com/AQ4qrOx06P
— ANI (@ANI) October 6, 2018
वहीं इसी मामले में अभियुक्त आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है. चूंकी अभी लालू अस्पताल में हैं और उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकते. ऐसे में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा.
IRCTC scam case: Delhi's Patiala House Court fixes 19th November as the next date of hearing. Accused Lalu Yadav to appear via video conferencing. https://t.co/YP1TMrZI3u
— ANI (@ANI) October 6, 2018
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया. सीबीआई का कहना है कि सभी अभियुक्त पॉवरफुल हैं और नियमित जमानत मिलने पर वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं. आरोप गंभीर हैं और हमारे पास आरोपियों के खिलाफ जांच में काफी सबूत मिले हैं.
क्या है आईआरसीटीसी घोटाला मामला?
लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन का ठेका एक निजी फर्म को देने में हुई कथित अनियमितताओं का मामला ही आगे चलकर आईआरसीटीसी घोटाले के रूप में बाहर आया.
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