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INX केस: SC ने कहा, विदेश जाने से पहले कार्ति चिदंबरम को जमा कराने होंगे 10 करोड़

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने से पहले 10 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया

Updated On: Jan 30, 2019 12:12 PM IST

FP Staff

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INX केस: SC ने कहा, विदेश जाने से पहले कार्ति चिदंबरम को जमा कराने होंगे 10 करोड़

एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने के लिए अनुमति की एक शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने से पहले सिक्योरिटी के तौर पर 10 करोड़ रुपए जमा कराने का कहा है. कोर्ट ने कहा है कि कार्ति को ईडी के सामने पेश होना होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें विदेश जाना है तो सिक्योरिटी के तौर पर 10 करोड़ जमा कराने होंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा है कि आप जहां जाना चाहें, जा सकते हैं, लेकिन कानून से न खेलें. कार्ति पूछताछ में सहयोग करें वर्ना हमें सख्ती करनी होगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था और चिदंबरम की याचिका का पुरजोर विरोध किया. ईडी ने हलफनामे में कहा था कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अगर वह बाहर जाते हैं तो इससे मामले की जांच में और देरी होगी.

बता दें कि INX मीडिया मामले में सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को हर बार विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है. वहीं कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कार्ति जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें अब टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में वह तारीख बताए, जिस दिन पूछताछ के लिए कार्ति की जरूरत हो रही है. कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में भी सहयोग करें और जरूरत पड़ने पर विदेश भी जा सकें.

कार्ति पिछले 6 महीने में 51 दिन विदेश में रहे

सुप्रीम कोर्ट ने इन तारीखों का ब्योरा देने के लिए बुधवार तक का समय दिया था और साथ ही कहा था कि इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में ईडी ने कहा था कि कार्ति पिछले 6 महीने में 51 दिन विदेश में रहे. वह अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. ईडी ने कहा था कि INX और एयरसेल मैक्सिस मामले में जांच पूरी करने के लिए कार्ति से पूछताछ जरूरी है.

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