दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 1 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है.
Delhi High Court grants interim protection from arrest to P. Chidambaram till August 1 in INX Media Case. pic.twitter.com/hL7ML5j08H
— ANI (@ANI) July 25, 2018
जस्टिस के. पाठक ने चिदंबरम को राहत देते हुए उन्हें ईडी की जांच में जरुरत पड़ने पर सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया.
अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा कि जिसमें उन्होंने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की है.
INX media case: ED opposes anticipatory bail for P. Chidambaram, in Delhi High Court. ED says 'the son (Karti) was instrumental in getting illegal FIPB approvals with the concurrence and knowledge of the father'
— ANI (@ANI) July 25, 2018
अदालत ने निदेशालय को 1 अगस्त तक चिदंबरम के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने का भी निर्देश दिया है. अदालत 1 अगस्त को निदेशालय और सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामलों में अग्रिम जमानत की चिदंबरम की दोनों याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी.
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