इंटरपोल ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है और अपने सभी ऑफिसों को नाइक से संबंधित उपलब्ध सभी डाटा डिलीट करने के लिए कहा है.
एक संपूर्ण जांच के बाद, इंटरपोल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत द्वारा जाकिर नाइक पर लगाए गए सभी आरोप अस्पष्ट हैं. नाइक के खिलाफ सबूतों के अभाव में इंटरपोल ने यह फैसला किया है.
लंदन स्थित जाकिर नाइक की लीगल फर्म ने 11 दिसंबर को जारी एक पत्र में इंटरपोल के इस फैसला का खुलासा किया. इंटरपोल में नाइक के खिलाफ भारत की हार का मुख्य कारण कानून की प्रक्रिया, राजनीतिक और धार्मिक भेदभाव है.
Zakir Naik's Spokesperson says "Interpol has cancelled red corner notice on Dr Naik and instructed its worldwide offices to delete all data from files on him, have cited political and religious bias among other reasons"
— ANI (@ANI) December 16, 2017
नवंबर में नाइक के खिलाफ उपलब्ध डाटा डिलीट कर दिया गया था. इस पर कमीशन का कहना है कि इंटरपोल के नियमों के मुताबिक डिलीट डाटा का दोबारा प्राप्त करना शिकायत नहीं है. इसके बाद इसे डिलीट करने का फैसला किया गया.
इस पर NIA ने भी सफाई दे दी है. NIA ने कहा 'इंटरपोल से जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की NIA की याचिका स्वीकार नहीं की है. अब दोबारा इस पर याचिका डाली जाएगी. इस मामले में नाइक के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.'
NIA's request for Red Notice against #ZakirNaik was not accepted by Interpol as chargesheet had not been filed when request was submitted to the Interpol HQ. Will now submit fresh request to Interpol as chargesheet has already been filed in the concerned NIA court in Mumbai: NIA pic.twitter.com/qF32r6cKSV
— ANI (@ANI) December 16, 2017
इंटरपोल के इस फैसले पर नाइक ने खुशी जाहिर की है. उसने इंटरपोल के इस फैसले पर एक वीडियो भी जारी किया है. इस पर जाकिर नाइक ने कहा 'मुझे ज्यादा खुशी होती अगर भारतीय एजेंसियां भी मुझे आरोपों से मुक्त कर देतीं. वो दिन जल्द ही आएगा.'
2016 से नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली NIA ने मऊ में इंटरपोल से जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी.
अक्टूबर में NIA ने मुंबई में स्पेशल कोर्ट के समक्ष नाइक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. यह चार्जशीट इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर द्वारा युवाओं को उकसाना, घृणात्मक भाषण देने और भेदभाव को बढ़ावा देने के खिलाफ जारी की थी.
डॉक्टर नाइक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड विधान की धारा 20 (b), 153 (a), 295 (a), 298 and 505 (2) के तहत आरोप तय किए गए हैं.
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