सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी बालिग जोड़े को प्रेम विवाह करने से कोई खाप नहीं रोक सकती है. प्रेम विवाह करने वालों के खिलाफ खाप के फरमान पूरी तरह से गैरकानूनी हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से खाप पंचायतों को बैन करने को भी कहा है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई खाप, समाज या माता-पिता बालिगों को किसी के साथ प्रेम विवाह करने से रोक नहीं सकते. तीन जजों वाली इस बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम विवाह करने वालों पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकामी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जवाब भी तलब किया है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर खाप पंचायतों को बैन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फिर कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा. इस मामले में अब कोर्ट अगली सुनवाई दो हफ्तों बाद करेगा.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.