अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आप अपनी गलती से गाड़ी ठोकेंगे और फिर उस पर आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाएगा, तो अपनी ये गलतफहमी जल्द दूर कर लें. क्योंकि अब अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी गलती पाई जाती है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा.
क्या है मामला
दरअसल मामला ये है कि त्रिपुरा के अगरतला में हुए एक रोड एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों को मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी की याचिका पर सुनवाई की. बीमा कंपनी ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए बीमा कंपनी की अपील स्वीकार की.
कोर्ट ने कहा कि ये बात सच पाई गई है कि मृतक चालक वाहन का मालिक था और एक्सीडेंट लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुआ था. ऐसे में कानून की नजर में इसे थर्ड पार्टी नहीं माना जा सकता. 'पर्सनल एक्सीडेंट' के लिए बीमा कंपनी ने दो लाख रुपए देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था. इसलिए मृतक के परिजनों को ये दो लाख रुपए ही मिलेंगे. जबकि मृतक के परिजनों ने 68 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी.
क्या कहा कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर रैश ड्राइविंग या फिर ध्यान से गाड़ी न चलाने पर रोड एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा. जस्टिस एनवी रामना और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि मृतक के परिवार इंश्योरेंस पॉलिसी 'पर्सनल एक्सीडेंट' के तहत मुआवजा दिया जाता है. कोर्ट ने कहा कि अगर रैश या फिर ध्यान से ड्राइविंग न करने के कारण एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में क्लेम करने वाले शख्स को क्लेम नहीं मिलेगा. और न ही वो इंश्योरेंस कंपनी से इसका भुगतान करा पाएगा.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है. पहले ही लोगों को क्लेम हासिल करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. और अब इस फैसले के बाद इंश्योरेंस कंपनियों की मनमर्जी और बढ़ सकती है.
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