पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद लोग अवैध पटाखे बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में पुलिस भी अब अवैध पटाखों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. दिल्ली के सदर बाजार में 625 किलो के अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं. पटाखे बेचने वाले आरोपी रविंद्र के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
Delhi: 625 kgs of firecrackers were seized by Police from a shop in Sadar Bazar, from the possession of one Ravinder. A case has been registered. pic.twitter.com/FcxhcPZARF
— ANI (@ANI) November 4, 2018
इसके अलावा दिल्ली के ही सब्जी मंडी इलाके से भी 11.1 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए. साथ ही बुराड़ी इलाके से भी 7.9 किलो पटाखे जब्त किए गए.
Apart from this, Delhi Police also seized 11.1kgs of firecrackers from Subzi Mandi area and 7.9 kgs of firecrackers from Burari https://t.co/sgE4gTwLZs
— ANI (@ANI) November 4, 2018
उन्नाव से बरामद हुए 10 करोड़ के अवैध पटाखे
इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव से 10 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त किए गए थे. पुलिस ने यह पटाखे उन्नाव के एक गोदाम से बरामद किए थे. उन्नाव के एसडीएम पी. अग्निहोत्री ने कहा कि जिस मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं, उस मात्रा में इसे बेचने की अनुमति नहीं है. छापामारी के दौरान गादाम के वर्कर इससे जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसलिए गोदाम को भी सील कर दिया गया है.
Fire crackers worth Rs 10 crore were recovered from a godown in Unnao,which was later sealed.SDM P Agnihotra says,"amount of fire crackers inside godown is above permissible limit.Workers were unable to produce documents so godown has been sealed till they produce papers."(3.11) pic.twitter.com/58CaaikLOY
— ANI UP (@ANINewsUP) November 3, 2018
दिल्ली पुलिस ने जारी किए पोस्टर
वहीं दिल्ली पुलिस आम लोगों को पटाखों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और सुप्रीम कोर्ट के इसे लेकर दिए फैसले के बारे में जानकारी देने के लिए पोस्टरों के माध्यम से जागरूक कर रही है. इन पोस्टर्स को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगाया जा रहा है ताकि लोग पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा-निर्देशों को जान सकें.
Police personnel in Delhi's Paharganj area paste posters of guidelines given by the Supreme Court to sell and use firecrackers during #Diwali and upcoming festivals in the city. The posters have been issued by Delhi Police. pic.twitter.com/zHlX88OpuK
— ANI (@ANI) November 3, 2018
पटाखों पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों लगातार बढ़ रही वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए केवल ग्रीन पटाखो को बेचने और जलाने की मंजूरी दी थी, जिससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न हो. कोर्ट ने पटाखे बेचने और जलाने को लेकर कई दिशा-निर्देश भी जारी किए थे, जैसे लोग दिवाली के दिन केवल 2 घंटे यानी 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ पाएंगे. इसी के साथ केवल वही लोग पटाखे बेच पाएंगे, जिनके पास इन्हें बेचने का लाइसेंस होगा. पटाखे बेचने के लिए भी समयसीमा तय की गई थी.
कंपनियों को दिवालिया होने का डर
वहीं पटाखा मेन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कहना है कि अदालत के इस फैसले से त्योहारों के दौरान न सिर्फ पटाखे फोड़ना असंभव जैसा हो जाएगा, बल्कि इससे पटाखा इंडस्ट्री दिवालिया होने की कगार पर भी पहुंच सकती है. साथ ही, पटाखा इंडस्ट्री के पास 2 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बैड डेट (वसूल न होने वाला कर्ज) का संकट खड़ा हो जाएगा.
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